पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को देखते हुए संभागीय आयुक्त ने अयोग्य किए गए 23 पूर्व सरपंचों-पंचाें की रिपोर्ट विशिष्ट शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को भेजी है। इन सरपंचों को वर्ष 2014 से 2018 में पद के दुरुपयोग करने पर जांच के बाद संभागीय आयुक्त ने अयोग्य घोषित किया था। अयोग्य किए गए पूर्व सरपंच नियमानुसार आगामी पांच वर्ष तक पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में खड़े नहीं हो सकते हैं। अयोग्य किए गए ओसियां पंस के संतोड़ा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच बेनाराम, केलावा कलां की पूर्व वार्ड पंच चिमू देवी, तिंवरी के पूर्व वार्ड पंच रामकिशोर, बालरवा के पूर्व सरपंच बंशीलाल परिहार, एकलखोरी के पूर्व सरपंच खेताराम, खारडा मेवासा पूर्व सरपंच नोजी देवी, पल्ली के पूर्व सरपंच चुनी देवी, भोपालगढ़ पंस के ग्राम बिराई के पूर्व वार्ड पंच ओमप्रकाश, गारासनी के पूर्व सरपंच सत्यनारायण, खांगटा की पूर्व सरपंच केला देवी, खांगटा के पूर्व सरपंच झूमरराम, शेरगढ़ पंस के ग्राम पंचायत जैतसर के पूर्व सरपंच मधाराम, फलोदी पंस के ग्राम पंचायत जाटावास के पूर्व सरपंच दुर्गाराम चौधरी, लोहावट के पूर्व सरपंच मालाराम, बाप पंस के जैसला ग्राम के पूर्व सरपंच सोमराज विश्नोई, बाप के पूर्व सरपंच भगवानदास कुमावत, लूणी पंस के शिकारपुरा पूर्व सरपंच पेपसिंह, तिंवरी के पूर्व सरपंच चंद्रप्रकाश धूत, फलोदी पंस के आमला की पूर्व सरपंच छैलूकंवर, मंडोर पंस के सुरपुरा सरपंच आउ देवी, केरू की पूर्व सरपंच हनुमानराम की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी गई हैं।
संभागीय आयुक्त ने अयोग्य किए गए 23 पूर्व जनप्रतिनिधियों की रिपोर्ट पंचायतीराज विभाग को भेजी